कर्नाटक: परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कारवाई ,10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माना।

Strict action against those who commit irregularities in examinations, up to 10 years in jail and a fine of Rs 10 crore.

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को संसद में एक विधेयक पेश किया जिसमें 10 साल तक की जेल और 100 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सख्त प्रावधान है। इससे सरकारी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और भ्रष्ट एवं अनुचित तरीकों के इस्तेमाल को रोकने में भी मदद मिलेगी। कर्नाटक सार्वजनिक परीक्षा (रोज़गार में भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2023 के प्रावधानों में संपत्ति की जब्ती भी शामिल है।

विधेयक के व्याख्यात्मक नोट में कहा गया है कि सरकारी पदों पर भर्ती के उद्देश्य से सरकारी परीक्षाओं में आवेदन पत्रों के लीक होने और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करने का प्रस्ताव है। है। सरकार, जिसमें स्वायत्त निकाय, प्राधिकरण, परिषद या कंपनियां शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि नया कानून सरकारी परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं की वृद्धि और विकास को रोकने के साथ-साथ उन परीक्षार्थियों और अपराध मालिकों के लिए भी एक निवारक के रूप में काम करेगा जो इस तरह की रणनीति का सहारा लेते हैं। इस कानून के अनुसार ऐसे अपराधों की सुनवाई एक विशेष अदालत द्वारा की जानी चाहिए। विधेयक में कहा गया है कि प्रस्तावित विधायी उपाय कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालता है।

सरकार ने कर्नाटक माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 भी पेश किया, जिसने उस अध्यादेश की जगह ली, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान किया गया था।